उत्तर प्रदेश

*मतगणना अभिकर्ता बनने के लिये आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म,जाने क्या हुआ संशोधन*

मतगणना अभिकर्ता बनने के लिये आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म,जाने क्या हुआ संशोधन

बलिया। उप्र पंचायत चुनाव के मतगणना के लिए कोरोना निगेटिव रिपोर्ट के लिये टेस्ट कराने के लिये उमड़ी प्रत्याशियों व समर्थको की भीड़ ने गुरुवार को शाम तक अस्पतालों पर देखी गयी । सीएचसी/पीएचसी और जिला मुख्यालयों के अस्पतालों पर किट का यह आलम रहा कि अधिकांश जगह किट ही खत्म हो गया । बता दे कि चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किया हुआ है कि बिना कोरोना रिपोर्ट के निगेटिव हुए कोई भी प्रत्याशी या मतगणना एजेंट अंदर नही जा सकता है । इससे जांच के लिये अस्पतालों पर जबरदस्त दबाव पड़ा ।

        इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने इस प्रतिबंध को शिथिल कर दिया है । इस संबंध में उप जिलाधिकारी सदर राजेश यादव ने कहा कि अब कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य नही है,अगर किसी के पास है तो बहुत ठीक है । अन्यथा की स्थिति में मतगणना स्थल के गेट पर ही थर्मल स्केनिंग ,सेनिटाइजर,आदि के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जांच करने के बाद अगर स्वस्थ पाये जाते है तो ही अंदर प्रवेश मिलेगा । इस नियम के लागू होने से प्रत्याशियों की जांच के लिये भागमभाग खत्म हो जाएगी ।

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